समाजसेवी ने ही किया मासूम से दुष्कर्म का प्रयास
NGO worker molest minor girl
3/11/2014 12:12:26 AM
अंबिकापुर। मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चाकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने घर बुलाया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर थानांतर्गत आरोपी सुनील कुमार ठाकुर आत्मज रामसूरत ठाकुर उम्र 35 वर्ष झिलमिली निवासी जो वर्तमान में किराये के मकान में गांधीनगर थानांर्तगत निवास करता है। शनिवार की शाम अपने घर के समीप रहने वाली एक मासूम को देर शाम चाकलेट खिलाने के बहाने घर में बुलाया। बच्ची के घर में आते ही उसे अंदर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची के पिता देर शाम जब घर पहुंचे तो उनकी बड़ी बच्ची घर में खेल रही थी, जबकि छोटी बच्ची घर में नहीं थी। काफी देर तक बच्ची के नहीं आने से उसकी खोजखबर ली गई तो पता चला कि सुनील कुमार उसे अपने साथ घर में ले गया हैे। जब वे सुनील के घर पहुंचे तो देखा कि उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होने उसके घर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया और बच्ची को घर से बाहर निकालकर इसकी सूचना गांधीनगर पुलिस को फोन पर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस ने टीआई नरेश चौहान के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी घर से भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर के गिरफ्तार किया। सुनील कुमार के विरूद्ध पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व 8 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है।आरोपी खुद भी विवाहित है और उसका एक बच्चा भी है।
एनजीओ में करता था काम
आरोपी सुनील कुमार समाज सेवी संस्थान में काम करता था। आरोपी किसी नव युवा जागरण प्रतिष्ठान में पदस्थ था और गांव-गांव में घूम-घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम करता था। मुख्य रूप से वह अपनी संस्था के माध्यम से किसानों के घर में जाकर उन्हें कृषि कार्य के संबंध में जानकरी देता था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर थानांतर्गत आरोपी सुनील कुमार ठाकुर आत्मज रामसूरत ठाकुर उम्र 35 वर्ष झिलमिली निवासी जो वर्तमान में किराये के मकान में गांधीनगर थानांर्तगत निवास करता है। शनिवार की शाम अपने घर के समीप रहने वाली एक मासूम को देर शाम चाकलेट खिलाने के बहाने घर में बुलाया। बच्ची के घर में आते ही उसे अंदर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची के पिता देर शाम जब घर पहुंचे तो उनकी बड़ी बच्ची घर में खेल रही थी, जबकि छोटी बच्ची घर में नहीं थी। काफी देर तक बच्ची के नहीं आने से उसकी खोजखबर ली गई तो पता चला कि सुनील कुमार उसे अपने साथ घर में ले गया हैे। जब वे सुनील के घर पहुंचे तो देखा कि उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होने उसके घर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया और बच्ची को घर से बाहर निकालकर इसकी सूचना गांधीनगर पुलिस को फोन पर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस ने टीआई नरेश चौहान के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी घर से भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर के गिरफ्तार किया। सुनील कुमार के विरूद्ध पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व 8 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है।आरोपी खुद भी विवाहित है और उसका एक बच्चा भी है।
एनजीओ में करता था काम
आरोपी सुनील कुमार समाज सेवी संस्थान में काम करता था। आरोपी किसी नव युवा जागरण प्रतिष्ठान में पदस्थ था और गांव-गांव में घूम-घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम करता था। मुख्य रूप से वह अपनी संस्था के माध्यम से किसानों के घर में जाकर उन्हें कृषि कार्य के संबंध में जानकरी देता था।
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