Wednesday, September 24, 2014

फर्जी मुठभेड़ पर लगाम

फर्जी मुठभेड़ पर लगाम
Wed, 24 Sep 2014 09:31:01 | [ patrika]



Fake encounter
पिछले कुछ सालों में पुलिस द्वारा किए गए कई एनकाउंटरों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इनमें कई आज भी अदालतों में चल रहे हैं। इशरत जहां, सोहराबुद्दीन, तुलसीराम प्रजापति और बाटला आदि केस बहुचर्चित रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अब मुठभेड़ों के संबंध में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर मुठभेड़ में पुलिस को इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्या इन दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित होगी और निर्दाेष लोगों पर हमला नहीं होगा और कितना बदलेगा पुलिस का रवैया, जानिए क्या कह रहे हैं जानकार...

बेहद जरूरी थे यह दिशानिर्देश
संजय पारीख,
एनएचआरसी के वकील
भारत में पुलिस मुठभेड़ों (एनकाउंटर) की संख्या और उनके प्रति पुलिस का रवैया देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया था कि एनकाउंटर के बारे में कुछ दिशानिर्देश पुलिस के लिए तय किए जाएं। मुंबई में भी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने पुलिस की कई मुठभेड़ों के फर्जी होेने के संबंध में उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया था।

इसमें यद्यपि कोर्ट ने उन मुठभेड़ों के फर्जी होने या नहीं होने पर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया था पर कुछ एनकाउंटरों के संबंध में पुलिस के लिए दिशानिर्देश होने की बात अवश्य स्वीकार की थी। मुंबई हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन भी किया था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी हर एनकाउंटर पर एक एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे।

मुंबई में मुठभेड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए जो दिशानिर्देश दिए हैं उनमें लगभग वही बातें हैं जो हम मांग करते आ रहे थे। मूल मुद्दा यह है कि भारत का कानून आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आम आदमी को जितने अधिकार देता है पुलिस को भी वही अधिकार प्राप्त हैं।

पर आम आदमी अगर आत्मरक्षा में किसी को मार देता है तो उसमें आवश्यक रूप से एफआईआर दर्ज होती है पर पुलिस आत्मरक्षा के नाम पर किसी को मारती है तो उसे मुठभेड़ का नाम दे देती है और उस पर कोई एफआईआर भी दर्ज करना जरूरी नहीं समझती।

पुलिस कहती है कि किसी अपराधी को गिरफ्तार करने गए तो हमला होने पर आत्मरक्षा के लिए उन्हें भी गोली चलानी पड़ी। या अपराधी भाग रहा था तो उन्हें गोली चलानी पड़ी। अब पुलिस को हर इस तरह के एनकाउंटर के बाद पहले तो एफआईआर दर्ज करनी होगी और फिर कोर्ट में एनकाउंटर की वैधता को साबित करना होगा।

अब तक पुलिस सामान्यत: एनकाउंटर के मामलों को धारा 307 (अर्थात मृत के विरूद्ध हत्या का प्रयास का मामला बताकर) के अंतर्गत मुठभेड़ को जरूरी बता देती थी। इस तरह फाइल बंद कर देते थे।

यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस को आत्मरक्षा के लिए लिए आम आदमी की तुलना में ज्यादा अधिकार होना चाहिए। पुलिस के पास पहले से गिरफ्तार करने, हथियार रखने, जांच करने आदि कई अधिकार हैं। पुलिस के इन अधिकारों में और किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए विशेष अधिकारों की मांग करना ठीक नहीं कहा जा सकता।

पूरे मामले की सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि किसी भी आदमी की जान जाती या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस ने आत्मरक्षा में किसी को मार दिया इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उसकी जांच नहीं होगी। इसलिए यह दिशानिर्देश हर उन मामलों पर लागू होंगे जहां किसी नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है।

जेलों में मौत पर भी यह दिशानिर्देश लागू होंगे। जांच नि:संदेह पुलिस ही करे पर निष्पक्ष जांच का अधिकार हर आदमी को मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकार की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति पुलिसकर्मी था, खराब था या अच्छा था - कानून के सामने हर आदमी की जान बराबर है। लगभग हर विकसित देश में एनकाउंटर के संबंध में यही स्थिति है।

ब्रिटेन के बारे में यह मुझे निश्चित जानकारी है कि वहां हर एनकांउटर की पूरी और निष्पक्ष जांच होती है।
पुराने जाने-माने एनकाउंटर मामलों पर यह दिशानिर्देश लागू होंगी या नहीं यह इस पर निर्भर करता है कि इन मामलों पर अभी तक संबंधित अदालत ने इस दृष्टि से न्यायिक स्तरीय मूल्यंाकन किया है या नहीं।

पर कमजोर हो जाएगी पुलिस
एम. एल. शर्मा,
एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
फर्जी एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देश समाज में अपराधीकरण को बढ़ावा देने का ही कार्य करेंगे। ये दिशा-निर्देश पुलिस बल के मनोबल और कानून-व्यवस्था में गिरावट को बढ़ाएंगे। इन दिशा-निर्देशों की आड़ में अपराधी और आतंककारी पुलिस पर आक्रमण करने को स्वतंत्र महसूस करेंगे। वे ज्यादा बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने लगेंगे।

इस कारण आम आदमी भी ज्यादा असुरक्षित और भय से घिर जाएगा। पुलिस द्वारा बार-बार फर्जी एनकाउंटर करने का तर्क देना सही नहीं है। अगर कोई पुलिसकर्मी फर्जी एनकाउंटर करता तो उसकी जांच का पूरा अधिकार है।

लेकिन नए दिशा-निर्देश पुलिस पर अपराधियों के खिलाफ नियंत्रण करने का काम करेंगे। एनकाउंटर करने पर जांच पूरी न होने तक पदोन्नति और गैलेंट्री अवॉर्ड रोकने का प्रावधान होने पर कोई पुलिसकर्मी क्यों एनकाउंटर की राह पकड़ना चाहेगा, भले ही वह जायज अपराधी को ही मार रहा हो।

पुलिस भी अपराधियों से सीधा आमना-सामना करने से बचने लगेगी। इससे समाज की सुरक्षा पर संकट बढ़ जाएगा। वैसे ही बढ़ते आतंकवाद और गैंगस्टर के कारण हमें काफी खतरा रहता है और जो थोड़ी-बहुत सुरक्षा पुलिस करती है, उससे भी समझौता करना पड़ेगा। हमारी पुलिस वैसे ही आतंकवाद से निपटने में नाकाम रहती है और एनकाउंटर के नए दिशा-निर्देश आने के बाद उनके हाथ बंध जाएंगे।

इससे अपराधी भी बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कई मर्तबा कुख्यात अपराधी या आतंककारी- जिनकी पुलिस को तलाश है- उनके साथ मुठभेड़ के दौरान उन्हें शरण देने वाले भी मारे जाते हैं, ऎसे में पुलिस पर अपराधियों को मारने की बजाय दिशा-निर्देशों का दबाव रहेगा। इन गाइडलाइन की आड़ में आतंककारियों को एक तरह की सुरक्षा मिल जाएगी। हमें पुलिस को मजबूत करने की जरूरत है न कि आतंककारियों को सुरक्षित करने की। इससे आखिर हमारे देश को ही नुकसान होने वाला है।

बड़ा सवाल यह है कि 26/11 के हमले के दौरान या संसद पर हमले के दौरान ये दिशा-निर्देश होते तो पुलिस आतंककारियों को शूट करने से बचती! आगे हमें ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि पुलिसकर्मी कुख्यात अपराधियों या आतंककारियों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आएगी। वैसे ही पुलिस को राजनीतिक तौर पर नियंत्रित रखा जाता है। अब ये दिशा-निर्देश उसे दबाएंगे।

आम आदमी की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को ऎसा निर्णय देने से पहले पुलिस के मनोबल पर नकारात्मक असर का विचार करना चाहिए था। जो कोई राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वे पुलिस के खिलाफ खुद को मजबूत समझने लगेंगे। जो एनजीओ ऎसी याचिकाएं दायर करते हैं, उन्हें भी राष्ट्र हित में विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह निर्णय गले उतरने वाली नहीं है।

आज पुलिस के लिए यह निर्देश आए हैं, हो सकता है कि कल कोई एनजीओ फौज द्वारा सीमा पर मुठभेड़ के खिलाफ याचिका लेकर पहुंच जाए। आज महानगरों में जिस तेजी के साथ अपराध और आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, उसमें पुलिस को कार्रवाई करने की स्वतंत्रता की काफी जरूरत होती है।

इसका मतलब यह कतई नहीं है कि फर्जी मुठभेड़ का सहारा लिया जाए पर ऎसे दिशा-निर्देश से पुलिस को तोड़ना नहीं चाहिए। एनकाउंटर पुलिस को मजबूरी में करना होता है पर उसे राजनीतिक तौर पर फर्जी बना दिया जाता है।


सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश
1.खुफिया गतिविधियों की सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आंशिक रूप में ही सही पर रिकॉर्ड अवश्य की जानी चाहिए।
2.यदि सूचना के आधार पर पुलिस एनकाउंटर के दौरान आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल करती है और संदिग्ध की मौत हो जाती है तो आपराधिक जांच के लिए एफआईआर अवश्य दर्ज हो।

3.ऎसी मौतों की जांच एक स्वतंत्र सीआईडी टीम करे जो आठ पहलुओं पर जांच करे।
4.एनकाउंटर में हुई सभी मौतों की मजिस्टेरियल जांच जरूरी।
5.एनकाउंटर में हुई मौत के संबंध में तत्काल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य आयोग को सूचित करें।
6.पीडित घायल या अपराधी को मेडिकल की सुविधा मिले, मजिस्ट्रेट उसके बयान दर्ज करे।
7.एफआईआर तथा पुलिस रोजनामचे को बिना देरी किए कोर्ट में पेश करें।
8. ट्रायल उचित हो और शीघ्रता से हो।
9.अपराधी की मौत पर रिश्तेदारों को सूचित करें।
10.एनकाउंटरों में हुई मौत का द्विवार्षिक विवरण सही तिथि और फॉर्मेट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोग को भेजें।
11.अनुचित एनकाउंटर में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी का निलंबन और कार्रवाई हो।
12.मृत के संबंधियों के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई मुआवजा योजना अपनाई जाए।
13.पुलिस अधिकारी को जांच के लिए अपने हथियार सौंपने होंगे।
14.दोषी पुलिस अधिकारी के परिवार को सूचना दें और वकील व काउंसलर मुहैया कराएं।
15.जांच पूरी न होने तक एनकाउंटर में हुई मौत में शामिल पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाएं।
16. इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो पीडित सत्र न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकता है जो इसका संज्ञान अवश्य लेंगे।

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