Monday, October 3, 2016

A Trail Of Blood And Pain.. Field Notes From Bastar



A Trail Of Blood And Pain.. Field Notes From Bastar



(Shivani taneja )

Sukli Hemla of Palnar village (Bijapur) remembers that as a widowed woman, she had done everything to save her son when he would fall ill during his childhood. But when on July 5th 2016, the security forces tied his hands and dragged him away, while they were together working in the rice fields, she could do nothing to save him. She and her daughter-in-law followed the forces only to be beaten away badly. Gathering more village women, Sukli ran to the two police stations in the vicinity looking for him, but was told that he had not been brought there. On their way back though the jungles, she heard his screams for help, a call in pain for a mother, immediately followed with the silence after a firing. She saw his body the next day, clothes stripped, bones broken, penis and tongue cut, he seem to have been brutally killed.

A brother, Naresh Vakko comes alone to depose before the National Commission for Scheduled Tribes. He describes how his sister, Zareena, was picked up while cooking at home by security forces in January.  He admits that his sister was a member of the CPI (Maoist), but had returned to her village since she hadn’t been keeping well for long time. Dressed in a nightgown, taken alive in front of scores of villagers, Zarina was someone who could have easily been arrested. She was reported dead the next day; her body never returned to the family. Kiran, a surrendered Maoist, now working with the police was in love with Zareena. He recalls that she used to laugh a lot and was weak at heart.

Mothers and fathers, wives and children, friends and relatives, comrades in a war, they are asking for justice. They walk kilometers to look for this elusive word. Never having gone to district or state headquarters, they come to engage with the great Indian state and see if there is justice outside their villages.

Family members of 9 year old Sodi Sanno have been to the local police station and district headquarters after the disappearance of their son in February, but got no response. When fact-finding teams visited nearby villages, the boy’s parents sent word once again, seeking help. But distances made this impossible. A month later, when they knew a human rights team was visiting the district headquarters, they made this two day journey for them fraught with threat as they are seen with suspicion by the security camps enroute.

Each adivasi of these interior villages is seen as the enemy. The fact that they live here and that these villages have been the grounds where the Maoist Party has operated, is adequate to declare them such.  But the other more important fact  is that these are the villages that the state had not cared to access for years and when it does, it is only in the form of armed forces to repress and terrorize people.

Not as a father, not as a wife, not as an individual with a loss of a dream and aspirations of a better world for their people, not as an equal citizen of this state – the state has no care for the adivasis of this land.

Sodi Sanno’s mother describes that he was working in their tomato fields when security forces and police came to their village and she heard gun shots. She and her neighbor hurried to bring the children home, as forces pose a threat to everyone. But on the way itself, she saw a big patch of blood and the forces holding some bushes in what seemed to be an effort to cover something. They threatened to shoot her if she came towards them. She was forced to return. Sodhi Bheeme believes her boy was killed that time as he could not be traced after that incident. She waits that someone will give some definite news of him, or at least return his body so that he can be rested to the earth.

Vanjam Aade recalls that her 13 year old daughter had gone to release the hens from their coop and then head for a bath with her 14 year old friend, Siriyam Pojje (in January 2016). But both were killed as security forces came towards their village. The police itself say the girls were shot dead as they fell in a ditch.

Walking down forest paths, working in fields, eating at home, catching crabs, preparing for a wedding – these are the settings of these encounters, may it be in Pawarigudem Peddajojer, Palamadgu, Kadenar, Nagalguda, Itawar, Palnar, Andri, Gompad, Nilawaya, Mardum.

It is a trigger-happy state that has caused 100 deaths in Bastar in the first eight months of the year – a state sponsored murder, on an average, every alternate day. In almost none of these deaths, was it a real encounter where police had to fire ‘in self-defense’.  The silent killers – mental agony, malnutrition, malaria, diarrhea, kill slowly and reflect government apathy, but the gun shots finish a life immediately, deliberately, manipulatively, without pretense.

On one hand, the Supreme Court recently recognized the need to investigate the 1500 encounters of the past 20 years of counter-insurgency operations in the state of Manipur, and on the other hand, the extra-judicial killings continue in Chhattisgarh. For the moment, it is important for the state to rape and kill and spread terror in the villages of Bastar. It is time for Mission 2016; the state has to occupy land and provide it to mining conglomerates. Each member of the operation party learns to kill when he sees a murderer in his team going scot-free, when he sees his companion raping a woman comrade and killing her while she calls out to her mother in pain.

In a situation where killings are sponsored by a democratic government, either we are all part of the murders the state commits, or we side with Sukli, Lachmi, Vanjam and take action.

 ( Shivani Taneja is an educationist and social worker based in Bhopal. As a member of ‘M.P. Mahila Manch’ and ‘Women against Sexual Violence and State Repression’, I have been part of fact-finding teams investigating violence on marginalised communities.)

Sunday, October 2, 2016

तबाही और जमीन की लूट का दूसरा नाम है, गुजरात मॉडल : मेधा पाटकर

तबाही और जमीन की लूट का दूसरा नाम है, गुजरात मॉडल :
मेधा पाटकर






आज अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठमें भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले तीन दिवसीय जनसंघर्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र पूर्व सांसद हनन मुल्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

 सम्मेलन में आए वक्ताओं ने देश में प्रचारित किए जा रहे गुजरात के विकास मॉडल का पर्दाफाश करने पर जोर दिया और जल-जंगल-जमीन और जनतंत्र की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ एक जुट होने की अपील की।

 सम्मेलन में देश भर के 15 राज्यों से 250 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। सम्मेलन की शुरुआत में आयोजन समिति के मुजाहिद नफीस ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज देश में राज्य व्यवस्था जहां एक तरफ सांप्रदायिकता, धार्मिक विभेदीकरण जैसे मुद्दे पर चुप्पी लगाए हुए है वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लूट को सुगम बनाने के लिए नई-नई नीतियां बना रही है।

 ऐसे समय में जनांदोलनों के ऐसे सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ जाता है।सम्मेलन के प्रथम सत्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य व चुनौतियां (जल-जंगल-जमीन-खनिज और जनतंत्र) का संचालन किसान संघर्ष समिति केडॉ. सुनीलम ने किया। सत्र के प्रथम वक्ता इंसाफ से अनिल चौधरी ने सम्मेलन की पृष्ठभूमि रखते हुए कहा कि जमीन पर संघर्ष तो बहुत लंबे समय से चल रहे थे किंतु उनको एक सूत्र में पिरोया नहीं जा पारहा था। जब तक जनसंघर्ष एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक बड़ी लड़ाई संभव नहीं हैं। 2014 के लोक सभा चुनावों के बाद इस जुड़ाव की जरूरत और तीव्रता से महसूस हुई।

 जनसंघर्षों में आपसी एकता कायम करने के प्रयास स्वरूप नवंबर 2014 में उड़ीसा के ढिंकिया गांव में, जहां पर कोरियाई कंपनी पॉस्को के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी, 250 से ज्यादा जनसंघर्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के तुरंत बाद मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी कर दिया गया। इस अध्यादेश के विरोध में सभी राजनीतिक व गैर-राजनीतिक भूमि संघर्षों को लेकर एक व्यापक भूमि अधिकार आंदोलन का गठन किया गया।

आपसी मतभेदों को भुलाकर डेढ़साल चले आंदोलन की वजह से मोदी सरकार को भूमि अध्यादेश पर पीछे हटना पड़ा। किंतु केंद्र में पीछ हटने के बावजूद राज्य सरकारों कोअपने हिसाब से अधिग्रहण की अनुमति दे दी गई। इसको देखते हुए यह तयकिया गया कि अगला सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाए।
अखिल भारतीय किसान सभा (कैनिंग लेन) के महासचिव हनन मुल्ला ने भूमि अधिकार आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बात करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ शुरु किए गए भूमि अधिकार आंदोलन को औरतेज करने की जरूरत है। पच्चीस साल पहले लागू हुए आर्थिक सुधारों ने कृषि में किसान को तबाह कर उसको कॉर्पोरेट हाथ में सौंप दिया। हनन मुल्ला ने आगे कहा कि इस साल अपने पच्चसी साल पूरे कर रहे आर्थिक सुधारों का जनता के हर हिस्से पर कॉर्पोरेट नीत मीडिया द्वारा इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है। किंतु जनसंघर्ष जानते हैं कि इन सुधारों ने सिर्फ तबाही ही फैलाई है। इसी लिए हमने इसके खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई शुरु करने का फैसला किया।

 उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लेकर आज भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। केंद्र में अध्यादेश वापस लेने के बावजूद आज भी राज्यों में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधान लागू नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकारें मनमाने ढंग से भूमिअधिग्रहण कर रही हैं। इन्हीं सरकारी नीतियों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की गई है।
 उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमें मोदी के गुजरात के विकास मॉडल का जनता के सामने पर्दाफाश करना होगा क्योंकि गुजरात की असली तस्वीर आज तक गुजरात के बाहर निकल ही नहीं पाई है जो किसानों-मजदूरों की असल तबाही बर्बादी चित्रित करती है। हमें इस सच्चाई को अपने-अपने राज्यों में जाकर स्थापित करना होगा।

अखिल भारतीय वन श्रमजीवी यूनियन के अशोक चौधरी ने बोलते हुए कहा कि 1980 तक आते-आते भूमि अधिकार की चर्चा खत्म हो चुकी थी। लेकिन 2007 से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शुरु हुए जनांदोलनों केबाद ही यह प्रश्न फिर से चर्चा में आया। भूमि अधिग्रहण का सवाल भूमि पर अधिकार के बारे में बात किए बिना हल नहीं हो सकता है। भूमिहीन तबके का भूमि पर अधिकार कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने जनसंघर्षों की आपसी एकता पर जोर देते हुए कहा कि खनिज और वनाधिकारका मसला भूमि अधिकार से जुड़ा है इसलिए इन सबकों एक करने की जरूरतहै।अशोक चौधरी ने वनाधिकार कानून पर रोशनी डालते हुए कहा कि वनाधिकारकानून के 2006 में बन जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि मोदी सरकार समस्त वनभूमि उन्हीं निजी हाथों में सौंप देना चाहती है जो उसे सत्ता में लेकर आए हैं।

निरमा सीमेंट प्लांट विरोधी आंदोलन के नेता पूर्व विधायक कन्नुभाईने कहा कि आज देश में भूमि अधिग्रहण छल के बिना संभव नहीं है। इसेहम 2003 से निरमा सीमेंट प्लांट के आंदोलन में देख रहे हैं। 1450 हेक्टेयर भूमि खनन के लिए स्वीकृत कर दी गई थी लेकिन हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर सफलता मिली।मध्य प्रदेश में पुनर्वास की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए किसान संघर्ष समिति के डॉ. सुनीलम ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में पेंच बांध परियोजना के लिए जून महीने में जबरन लोगों को विस्थापित कियागया। पुनर्वास संबंधी कोई भी नीति या उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश का मध्य प्रदेश में पालन नहीं किया जा रहा है।

इस सम्मेलन काउद्देश्य गुजरात में चल रहे संघर्षों को मजबूती देना है तथा उन्हें यह आश्वस्त करना है कि उनके जमीनी संघर्ष में देश भर के जनसंघर्षों के साथी साथ देंगे। उन्होंने यह भी अपील की कि गुजरात के जनसंघर्षों के साथी समय निकाल कर देश भर में होने वाले जनसंगठनों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले ताकि गुजरात मॉडल की तस्वीर देश के सामने आ सके।

नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से मेधा पाटकर ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारालाए गए अध्यादेश के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए 300 से अधिक जनसंघर्षों ने भूमि अधिकार आंदोलन का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि समाज का एक व्यापक हिस्सा आज अपने संसाधन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उनके संसाधनों को असंवैधानिक रूप से हड़पने कीकोशिश हो रही है। यह आर्थिक शोषण का दौर है जो जीवन के अधिकार का हनन कर रहा है। जिस विकास मॉडल की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका स्पष्ट उदाहरण बरूच में देखने को मिल रहा है। नर्मदा नदी पर बांध बनाने की वजह से बरूच में आज समुद्र 40 किमी. अंदर आ गया है जिसके चलते भूमि का जल खारा हो गया है। मेधा ने भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि आज राज्य सरकारें एक कागज के नोट के आधार पर कंपनियों को जमीनें दी जा रही हैं।

अकेले गुजरात की ही60 प्रतिशत जमीन दिल्ली मुबंई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि आज जिस विकास की चर्चा हो रही है उसमें सड़क, शहर, पत्थरों का विकास हो रहा है किंतु इस विकास की दौड़ में इंसान कहीं पीछे छूटता जा रहा है। विकास का लाभ पांच प्रतिशत लोगों को मिला है तथा इसकी कीमत 95 प्रतिशत आबादी को चुकानी पड़ी है। हमें विकास की वैकल्पिक नीति को देश के सामने रखना होगा।सम्मेलन के प्रथम दिन के दूसरे सत्र में विभिन्न राज्यों से आए जनसंघर्षों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे आंदोलनों का विस्तृत ब्यौरा रखा। इस सत्र का संचालन माइन्स मिनरल एंड पीपल से अशोक श्रीमाली ने किया।

 इस सत्र में मंगलौर कॉरिडोर विरोधी आंदोलन से विद्या दिनकर, इंसाफ से इरफान अहमद, नेशनल हॉकर फेडरेशन से शक्तिमान घोष, भूषण मित्तल विरोधी आंदोलन, झारखंड से कुमार चंद मार्डी, कन्हर बांध विरोधी आंदोलन से गंभीरा प्रसाध और रोमा मलिक, जन संघर्ष समन्वय समिति से रामाश्रय यादव, जन हक, हरियाणा से संजय ब्रह्मचारी, राजस्थान से खेम राज चौधरी तथा अन्य जनसंघर्षों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए आपसी एकता कायम करने पर बल दिया.
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Saturday, October 1, 2016

Bastar: Another allegation of fake encounter

Bastar: Another allegation of fake encounter



RAJKUMAR SONI@catchnews |
 First published: 1 October 2016, 20:24 IST

After #MadkamHidme was killed in June in #Bastar, another youth has lost his life in Gompad

17-year-old has been allegedly killed in Gompad village in Bastar in a fake encounter

On 15 August, tribal activist and Aam Aadmi Party leader Soni Sori hoisted the tricolour in Bastar region's far-flung Gompad village at the culmination of her 180-km long foot march.

Her mission: to remind all concerned that tribal people, too, are citizens of India, and they also have rights; that they should also be allowed to breathe the fresh air of freedom.

However, to local villagers - most of whom have never even heard the word democracy - even the right to life remains an illusion.

ANOTHER YOUTH KILLED

There are reports of yet another killing of a tribal youth by anti-Naxal forces near the village.

Bastar-based social activist Himanshu Kumar claims to have received a call from a Gompad villager, alleging the fake encounter of a 17-year-old youth.

In the recorded phone conversation, accessed by the Catch, the villager is heard saying that security personnel had killed Madkam Hunga while he was going to a neighbouring village to meet his sister.

Hunga was apparently a resident of the Kingrimpal village near Gompad. The villager also informed Kumar that Hunga had dropped out of school and was the sole breadwinner for his mother.

"Gompad jungle mein Naxali ke sath aamne samne firing ho rahi hai... aisa jhootha prachar karke... khud hath mein pakadkar goli markar lash ko Konta le gaye (They falsely claimed exchange of fire with Naxals in the Gompad village, but killed Hunga in cold-blood and took his dead body to Konta)," the villager is heard as saying.

The alleged incident took place on 28 September. But the Konta police informed Hunga's family about his death on Friday.

KILLED IN COLD BLOOD?

Kumar, on his part, is offering free legal help to the victim's family during the conversation and advising the caller to also inform Soni Sori.

Requesting filing of a case against the killing, the villager assures Kumar that the family would come to Dantewada for legal recourse.

Later, Kumar gave further details of the call in a Facebook post. According to him, the local police regularly hounds villagers in the Gompad area.

Notably, Soni Sori and other social activists were handed over a list of 18 Adivasis allegedly killed by the security forces from January to August this year.

Some village women had moved a petition in the High Court against these killings. Kumar alleges the police personnel have been regularly visiting the area ever since and beating the hapless Adivasis.

"Sipahi Adivasiyon ko peette hue kehte hain ki tumhari itni himmat ki tum log hamare khilaf court me jao? Tum hamare bare mein patrakaron ko bataoge? Ab dekho hum tumhara kya haal karte hain? (The cops beat Adivasis and threaten them against going to the court or informing the journalists)," Kumar says in his post.

" In June, Madkam Hidme, a young woman from Gompad, was also killed in an alleged fake encounter"

While several villagers have lost their eardrums, a woman was beaten to the extent that she her backbone was broken, if Kumar is to be believed.

Gompad, a nondescript village in Sukma district of Bastar, has periodically hit the headlines, mostly for tragic reasons.

The village first came to national attention in 2009, when the CRPF's Cobra Batallion allegedly gunned down 16 tribals after falsely dubbing them as Maoists.

More recently, Madkam Hidme, a young woman from the village, was killed in an alleged fake encounter in June. While the police alleged that Madkam was a Naxal, her family and local activists insist she was an innocent villager who was raped and murdered in cold blood.
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छत्तीसगढ़ में तेज़ हुई 'कल्लूरी हटाओ-बस्तर बचाओ' मुहिम



छत्तीसगढ़ में तेज़ हुई 'कल्लूरी हटाओ-बस्तर बचाओ' मुहिम



राजकुमार सोनी@CatchHindi
1 October 2016,

विवादों से घिरे आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी को हटाने के लिए राजनीतिक दल और आदिवासी समाज लामबंद हो रहा है.

अब से कुछ माह पहले तक आईजी शिवराम कल्लूरी और उनके समर्थक कहते थे कि कुछ देशद्रोही पत्रकारों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से बस्तर की आबो-हवा खतरे में हैं, लेकिन अब इसके उलट हो चला हैं.

बस्तर में माओवाद उन्मूलन के नाम पर बेकसूर आदिवासियों की मौत से परेशान आदिवासी संगठनों और राजनीतिक दलों ने शिवराम कल्लूरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
पूरे बस्तर संभाग में कल्लूरी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और रैलियों का सिलसिला चल पड़ा है.

इस बीच सुकमा जिले से एक आदिवासी ने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार को फोन करके एक और आदिवासी युवक की हत्या की बात कही है. युवक न फोन पर हिमांशु कुमार को बताया कि हुंगा नाम का 17 वर्षीय आदिवासी युवक पड़ोस के गांव में अपनी बहन के घर जा रहा था. रास्ते में डीआरपी के जवानों ने उसे आतंकी बताकर उस पर गोली चला दी. इस संबंध में हिमांशु कुमार की आदिवासी युवक से हुई बातचीत का ऑडियो भी दर्ज है.

आदिवासी मुक्त राज्य बनाने की साजिश?

बस्तर में दो आदिवासी बच्चों सोनकू और बीजलू की मौत को जहां आईजी कल्लूरी जायज ठहरा रहे हैं तो वहीं उनके परिजनों का कहना कि दोनों बच्चों का माओवादियों के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं था. दोनों रिश्तेदारी में एक शोक संदेश लेकर गए थे जहां से पुलिस ने उन्हें अगवा किया और फिर कथित फर्जी मुठभड़ में गोली मार दी.

दांतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा जो सलवा-जुडूम की अगुवाई करने वाले नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी है वह अब तक पुलिस के पक्ष में और माओवादियों के खिलाफ ही बोलती रही है, लेकिन पहली बार देवती कर्मा ने भी माना कि माओवादियों के खात्मे के नाम पर पुलिस ने बेकसूर बच्चों को अपना निशाना बनाया है.

आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी आदिवासी नेत्री सोनी सोरी का आरोप है कि पुलिस सरकार के इशारों पर आदिवासियों के सफाए के अभियान में में लगी हुई है. सोनी के मुताबिक ऐसा लगता प्रदेश को 'आदिवासी मुक्त राज्य' बनाने की कोशिश है.

आंध्र के माओवादियों को कल्लूरी का संरक्षण?

बस्तर के सांगवेल गांव में दो बच्चों की मौत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने माओवादी अभियान के महानिदेशक डीएम अवस्थी को कल्लूरी की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सौंपा हैं.

प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि जब से बस्तर में कल्लूरी की पदस्थापना हुई है तब से वे असली माओवादियों को नहीं बल्कि सरकार के सामने खुद को हीरो साबित करने के लिए भोले-भाले ग्रामीणों को माओवादी बताकर मौत के घाट उतार रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आईजी कल्लूरी मूल रुप से आंध्र के रहने वाले हैं और उन्होंने अब तक आंध्र के किसी भी माओवादी लीडर को अपना निशाना नहीं बनाया है. उनकी नजर में स्कूली बच्चे, खेतिहर मजदूर और किसान ही माओवादी है.

हाल में हुई दोनों युवकों की मौत के बाद बस्तर में बेकसूर आदिवासियों की मौत को मुद्दा बनाते हुए आदिवासी युवा छात्र संगठन ने कांकेर, कोंडागांव, भानुप्रतापपुर में आईजी कल्लूरी का पुतला फूंककर विरोध जताया है.

संगठन के बस्तर संभाग के अध्यक्ष योशीन कुरैटी ने बताया, 'इसी महीने तीन अक्टूबर को आदिवासी युवा पूरे प्रदेश में अपना विरोध दर्ज करेंगे.' कुरैटी ने कहा कि कल्लूरी को माओवादियों के आंतक का पर्याय बताकर प्रचारित किया जा रहा है जबकि हकीकत यह है कि उनकी दहशतगर्दी भोले-भाले ग्रामीणों पर देखने को मिल रही है.

बस्तर से कल्लूरी को हटाने की मांग को लेकर प्रदेश के दुर्ग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी एक बड़ी बैठक की है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सीआर बख्शी ने कहा कि कल्लूरी ने खुद को हिटलर में तब्दील कर लिया है. उनकी तानाशाही के चलते बस्तर में लोकतंत्र खत्म हो गया है.

गोमपाड़ की आदिवासी युवती मड़कम हिडमे की दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में विरोध जता चुके सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का भी आरोप है कि बस्तर में आदिवासियों का जीना मुहाल हो गया है.

उनका कहना है कि बस्तर में भोले-भाले ग्रामीणों को धरपकड़ के बाद सीधे-सीधे माओवादी ठहरा दिया जाता है. दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के युवाओं में कल्लूरी की कार्यशैली को लेकर रोष व्याप्त है.

विवादों से नाता

प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थीं और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब कल्लूरी को उनका सबसे करीबी अफसर समझा जाता था, लेकिन अब जोगी ने भी उनसे किनारा कर लिया है. जोगी कहते हैं, 'सरगुजा में पदस्थापना के दौरान कल्लूरी ने माओवाद के खात्मे के लिए ठीक-ठाक कोशिश की थी, लेकिन जब से उन्होंने गरीब आदिवासियों को मौत की सजा सुनानी शुरू कर दी है तब से मेरी नजर से वे गिर गए हैं. मैं उन्हें एक ऐसा अफसर मानता हूं जो अपने तमगे बढ़ाने के लिए बेगुनाहों की जान लेने से भी परहेज नहीं करता. हम सब चाहते हैं कि बस्तर से माओवाद का खात्मा हो, लेकिन हममें से कोई यह नहीं चाहता कि माओवादियों के नाम पर बेकसूरों को गोलियों से भूना जाए.

जोगी कहते हैं, 'कल्लूरी ने अपनी पदस्थापना के दिन से ही बस्तर को युद्ध के मैदान में बदल दिया है जबकि बस्तर का आदिवासी अपनी संस्कृति के साथ बेहद शांति से जीना चाहता है. आज ऐसा नहीं है.

सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार एक सनसनीखेज खुलासे में बताते हैं, 'कल्लूरी ने बस्तर के अधिकांश पत्रकारों को ठेके देने का प्रलोभन दे रखा है. हो सकता है कुछ ने उनके प्रस्ताव को मान भी लिया हो.'

कुमार बताते हैं कि कल्लूरी ने आदिवासी नेत्री सोनी सोरी को भी खरीदने की कोशिश की थी. सोनी सोरी को 30 लाख रुपए का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि उन्हें बस आदिवासी मौतों पर खामोश रहना है. जब सोनी सोरी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उन पर एसिड अटैक करवा दिया गया.'

सरगुजा में पदस्थापना के दौरान कल्लूरी पर एक युवती के परिजनों का अपहरण, एक अधिवक्ता अमरनाथ पांडेय को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लग चुका है. वर्ष 2011 में जब सुरक्षाबलों ने ताड़मेटला में ग्रामीणों के घरों को जला डाला था तब हालात का जायजा लेने के लिए बस्तर पहुंचे स्वामी अग्निवेश ने भी आरोप लगाया था कि कल्लूरी ने अपने समर्थकों से मिलकर उन पर हमला करवाया है.

पत्रकार सोमारू नाग, प्रभात सिंह, संतोष यादव सहित लीगल एड की अधिवक्ता शालिनी गेरा और ईशा खंडेलवाल का यह आरोप अब भी अपनी जगह कायम ही है कि बस्तर में कल्लूरी की वजह से सांस लेना भी दूभर है.
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बेलटुकरी में मुंडन न करने पर तेजराम साहू के परिवार का बहिष्कार . सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाने का मांग

सामाजिक बहिष्कार की बढ रही है घटनाएँ
सरकार तुरंत करें हस्तक्षेप


बेलटुकरी में मुंडन न करने पर तेजराम साहू के परिवार का बहिष्कार .
सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाने का मांग .
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सामाजिक बहिष्कार की एक और घटना # राजिम बेलटुकरी  में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार,  ,निंदनीय घटना .
डॉ दिनेश मिश्र ने इस घटना की आलोचना की है और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.

 गरियाबंद के जिले के राजिम थाना के अन्तर्गत ग्राम बेलटुकरी  से सामजिक बहिष्कार की एक  घटना सामने आई है जिसमे मुंडन न करवाने पर तेजराम साहू और उसके  परिवार का समाज  प्रमुखों ने   सामाजिक बहिष्कार कर दिया  है  ।

 तेजराम साहू ने जानकारी दी है  उन्हें व उनके भाइयो को  गांव में काम मिलना बंद हो गया है ,उन्हें ,शादी व अंतिम संस्कार तथा अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने पर  रोक लगा दी गयी  है ,अन्य ग्रामीण भी खुद का  सामाजिक बहिष्कार होने के डर के कारण   उन परिवारों  से  बात चीत नहीं करते और न ही लोक व्यवहार रखते है  डॉ मिश्र ने कहा सामाजिक बहिष्कार निंदनीय है , और  गैरकानूनी है  पीड़ितों ने शिकायत भी की है पर अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिल पायी है।
हम बेलटुकरी जाकर सम्बंधित पक्षों से चर्चा करेंगे ,और ग्रामीणो को समझने का प्रयास करेंगे ।
डॉ मिश्र ने कहा  जिला प्रशासन को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहियेएवं,सरकार  को सामाजिक बहिष्कार के विरोध में शीघ्र  सक्षम कानून  बनाना  चाहिए जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज के नाम पर मनमाने निर्णय लेने वालों पर अंकुश लगे ।
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डॉ दिनेश मिश्र  अध्यक्ष अंधश्रद्धा  निर्मूलन समिति की रिपोर्ट के आधार पर .
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हजारीबाग के बडकागांव एनटीपीसी पावरप्लांट मे आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग पांच ग्रमीणों की मौत ;ज्यादा मरने की आशंका

गंभीर समाचार
 हजारीबाग के बडकागांव एनटीपीसी पावरप्लांट मे आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग पांच  ग्रमीणों की मौत ;ज्यादा मरने की आशंका .


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अभी अभी झारखण्ड से जेवियर के माध्यम से खबर मिली हैी     हजारीबाग के बडकागांव एनटीपीसी पावरप्लांट  के सामने दो महीने से संघर्ष चल रहा था ,अभी अभी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग किया है ,जिसमें करीब
चार लोगों की मौत हुई है ,आशंका है कि मौते उससॆ कहीं ज्यादा हुई है ,उनको आशंका है कि  12 ,लोगों की मौत हुई है,पुलिस लाशों को छुपा रही है .
कांग्रेस की महिला विधायक भी आंदोलन में साथ दे रही थी.
एक टीवी चैनल ने क्षणिक समाचार में कहा है कि आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग किया है उसमें एक मौत हुई है .
पिछली साल भी हजारीबाग  एनटीपीसी में आंदोलनकारीयों पर पुलिस फायरिंग म तीन ें ग्रामीणों की मौत हुईं थी.
बहुत ही चिंताजनक समाचार है ,किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी  हो तो बतायें और पता लगाइये.

हिमांशु कुमार ने लिखा
मोदी ने कहा एक महीने मे काम शुरू हो जाना चाहिये ,
आज जाकर पुलिस ने पांच सत्याग्रहियों को गोली से उड़ा दिया ,
सुबह दस बजे तक गोलियां चल रही थीं ,
लाशें ज़्यादा भी हो सकती हैं ,
इस इलाके के ग्यारह लाख लोग बेघर हो जायेंगे ,
ये तीन फसली इलाका है ,
करीब तीन सौ करोड़ की फसल पैदा होती है,
साढ़े बारह सौ हेक्टेयर जंगल तबाह हो जायेगा,
गांव वाले कई दिन से कफन सत्याग्रह चला रहे हैं ,
आज सुबह चार बजे पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोली चला दी,
पांच लोग मारे जा चुके हैं ,
पच्चीस लोग घायल हैं ,
सत्याग्रही ज्यादातर महिलाये हैं ,
पुलिस ने औरतों के बाल पकड़ कर पीटा है ,
घटना झारखण्ड के हजारीबाग जिले की है ၊
सरकार यहाँ कोयले की माइनिंग करना चाहती है ၊
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सर्वोच्च न्यायालय का सिंगूर फैसला : एक बार फिर उठी बहस सार्वजनिक उद्देश्यों की परिभाषा पर

शुक्रवार, 30 सितंबर 2016

सर्वोच्च न्यायालय का सिंगूर फैसला : एक बार फिर उठी बहस सार्वजनिक उद्देश्यों की परिभाषा पर


 31 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार बनाने वाली फैक्ट्री के लिए सरकार द्वारा किए गए जबरन भूमि अधिग्रहण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि 10 हफ्तों के भीतर जमीन खोने वालों का उनकी जमीनों पर कब्जा पुनर्स्थापित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ देश भर में चल रहे जनांदोलनों को एक नई राह दिखाई है। सिंगूर के बाद, और एक तरह से उसकी वजह से, 1894 के कानून में संशोधन कर भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 लागू किया गया। 2013 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कंपनी के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक थी। केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए इस प्रावधान में संशोधन की कोशिश पिछले साल असफल रही। किंतु बहुत सी राज्य विधायिकाओं में इस प्रावधान को हटाने के लिए 2013 के कानून में संशोधन कर दिया गया या फिर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संदर्भ में और खासकर 1894 के कानून के तहत लंबित मामलों में न्यायधीश गौड़ा ने कम से कम इस बात की तरफ इशारा किया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में और ज्यादा छूट नहीं देगा, बल्कि इस बात की सख्त जांच की जाएगी कि कंपनी के लिए सरकार द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण वाकई सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ती करता है या नहीं। हम यहां पर आपके साथ सर्वोच्च न्यायालय के सिंगूर फैसले के एक प्रमुख हिस्से, सार्वजनिक हितों की परिभाषा, पर सेंटर पॉलिसी रिसर्च से नमिता वाही का एक विस्तृत विश्लेषण साझा कर रहे है;

सिंगूर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने वैध सार्वजनिक उद्देश्यों की उस परिभाषा पर फिर से बहस छेड़ दी है जिसके तहत सरकार निजि स्वामित्व की जमीनों का बलपूर्वक अधिग्रहण कर सकती है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन द्वारा टाटा मोटर्स के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को सार्वजनिक उद्देश्य के तहत न होना बताते हुए न्यायाधीश गोपाल गौड़ा ने कंपनियों के लिए हुए भूमि अधिग्रहण वैध रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हैं या नहीं की सख्त न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जस्टिस गौड़ा के इस फैसले ने सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा तथा कंपनियों के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक उद्देश्य की वैधता के न्यायिक पुनर्विचार का अवसर दिया है।

औपनिवेशिक काल का भूमि अधिग्रहण कानून,1894, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तथा कानून में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा अदा कर देने की स्थिति में सरकार द्वारा किसी भी जमीन का बलपूर्वक अधिग्रहण किया जा सकता था। सार्वजनिक उद्देश्य तथा मुआवजे का आधार इस तर्क पर आधारित था कि किसी को भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे सार्वजनिक मालों का बोझ नहीं उठाना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी, जनता के प्रतिनिधि होने के तौर पर, कानूनी रूप से सरकार की है। कानून में दिए गए प्रावधान जमीन से वंचित होने वाले को इस बात का पूरा मौका देता था कि वह यह साबित कर सके कि क्यों उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए या फिर जमीन के बदले दिया गया मुआवजा पर्याप्त है या नहीं।

1894 के कानून ने किसी भी कंपनी के लिए और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न प्रावधान दिए हैं। कानून का भाग सात इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब भी सरकार को किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहित करना है तो उसे यह घोषित करना होगा कि यह अधिग्रहण किसी ऐसे कार्य के लिए किया जा रहा है जो जनता के लिए उपयोगी साबित होगा। अपितु 1894 का वैधानिक इतिहास इसी तरफ इशारा करता है कि इस कानून का उद्देश्य कभी भी सभी कंपनियों के लिए अधिग्रहित करना नहीं था। कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण तभी वैधानिक हो सकता था जब उस कंपनी द्वारा किए गए कार्यों का उपयोग साधारण जनता की हित में किया जा सकता हो। इन प्रावधानों को इसी लिए समाहित किया जा सकता है ताकि सरकारें इसका निजी हितों के लिए इस्तेमाल न कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1894 के कानून के दूसरे भाग के तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए गए अधिग्रहण की विस्तार से व्याख्या की है। उन्होंने इस बात की लचीलता पर जोर देते हुए कहा कि समय, सरकार और समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ न्यायिक समावेश और बहिष्कार की प्रक्रिया से ही विकसित किया जा सकता है। न्यायालय ने इस धारणा से इंकार कर दिया कि सार्वजनकि उपयोग का मतलब सार्वजनिक उद्देश्य हो सकता है। इसके बजाए सरकार को यह दिखाने की जरूरत थी कि इस अधिग्रहण से व्यापक जनता या फिर जनता के किसी एक हिस्से का किसी भी रूप में फायदा हो रहा हो।

हालांकि, कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में 1959 में सर्वोच्च न्यायालय में आर.एल.अरोड़ा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस ने एक दूसरी ही कसौटी रखी जिसने इस बात को स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा किया गया कार्य सीधे-सीधे जनता के हित में हो, जैसे कि कोई स्कूल या फिर अस्पताल। केवल यह पर्याप्त नहीं है कि कार्य का उत्पाद जनता के लिए फायदेमंद हो। इसके अलावा सरकार द्वारा कंपनी के लिए किए जा रहे अधिग्रहण के समय पर की गई सार्वजनिक उद्देश्य की घोषणा इस कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं इसकी जांच न्यायालय करेगा। यह एक सख्त जांच कसौटी थी जिसने न्यायालय द्वारा सरकारी कार्यों में व्यवधान डालने के एक अन्य उदाहरण के बतौर सरकारों का नाखुश कर दिया।

हालांकि 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने यू-टर्न लेते हुए सोमवंती बनाम पंजाब सरकार के मामले फैसला दिया कि सरकार द्वारा कंपनियों की ओर से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के लिए की गई सार्वजनिक उद्देश्य की घोषणा अपने आप में ऐसे उद्देश्य का पर्याप्त साक्ष्य है और न्यायालय में उसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उसमें सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या फिर फर्जीबाड़ा न किया गया हो।  कोर्ट ने यह भी रखा कि अधिग्रहण के दौरान होने वाले खर्चों में कंपनी की ओर से सरकार द्वारा किया गया न्यूनतम योगदान भी अधिग्रहण को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बना देगा।

इस अनुमोदक व्याख्या ने सरकार को खुली छूट दे दी कि वह कानून के सातवें भाग के तहत कंपनियों की तरफ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए कठिन प्रावधानों को मात्र सार्वजनिक उद्देश्य घोषित कर और अधिग्रहण में होने वाले खर्चे में नाममात्र का योगदान करके नरअंदाज कर सके कानून के दूसरे भाग के तहत आसान प्रावधानों का पालन कर सके। पश्चिम बंगाल औद्योगिक निर्माण कॉर्पोरेशन द्वारा टाटा मोटर्स के लिए किए गए बलपूर्वक अधिग्रहण, जो कि पूरी तरह से टाटा मोटर्स द्वारा वित्त पोषित था, किसी भी तरह से असामान्य नहीं था।

1950-2015 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों में दिए गए फैसलों के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 40 प्रतिशत मामलों में जहां भी भूमि अधिग्रहण हुआ है वहां पर वैधता को जांचने की जरूरत है। 10 केस जिन्हें चुनौती दी गई थी उनमें से 4 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने मौजूदा प्रावधानों के अनुकूल न होने की वजह से निरस्त कर दिया था। किंतु सोमवंती के मामले में न्यायालय के नजरिए को देखते हुए हम पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 प्रतिशत से भी कम मामलों में सरकार की सार्वजनिक उद्देश्यों की परिभाषा के आधार पर अवैध घोषित किया हो।

सिंगूर में जमीन से वंचित होने वाला तबका जमीन का इस्तेमाल खेती और खेती आधारित उद्योगों के लिए करता था। उन्होंने 1894 कानून के प्रावधानों के तहत उन्होंने भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज की थी, किंतु सरकार ने उनकी आपत्ति को अनसुना कर दिया। तब जमीन खोने वालों ने इस अधिग्रहण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। जब अभी उनकी अपील न्यायालय में लंबित ही थी तभी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने जमीनों पर कब्जा कर लिया। जमीन देने के लिए इच्छुक लोगों को मुआवजा दे दिया गया और अनिच्छुक लोगों को जबरदस्ती खदेड़ दिया गया। इसके बाद जमीन खोने वालों की तरफ से लगातार विरोध और नाकेबंदी हुई जिसने अंततः 2008 में टाटा को अपनी परियोजना बंद कर देने पर मजबूर किया।

न्यायधीश गौड़ा और अरूण मिश्रा में इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि सरकार द्वारा टाटा मोटर्स के लिए किया गया अधिग्रहण कानून के भाग दो के तहत “सार्वजनिक उद्देश्यों” के तहत आता है या फिर भाग सात के तहत “कंपनी के लिए” के तहत आता है। किंतु वह इस बात पर एकमत थे कि प्रक्रिया जो भी लागू होती हो सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों की कड़ी भर्त्सना करते हुए न्यायाधीशों ने पाया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी भी तरह से दिमाग नहीं लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि खोने वालों की आपत्ति पर हुई कलेक्टर की जांच नकली और आँखों का धोखा थी। अतः न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को 10 हफ्तों के अंदर सभी जमीन खोने वालों का जमीन पर कब्जा स्थापित करने का आदेश दिया।

हालांकि पिछले 44 सालों के उदाहरणों के विपरीत, न्यायधीश गौड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में न तो औद्योगिक विकास योजना किसी भी जनहित को पूरा करती थी और न ही अधिग्रहण की लागत में सरकार द्वारा कोई योगदान किया गया था। कंपनी के लिए सरकार द्वारा किया गया यह अधिग्रहण 1894 के कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्य की जरूरतों को पूरा नहीं करता था। प्रभावकारी तरीके से न्यायधीश गौड़ा का यह मत आर.एल.अरोड़ा मामले में न्यायालय के मत को पुनर्स्थापित करता था।

न्यायधीश मिश्रा कानून और तथ्यों के संदर्भ में न्यायधीश गौड़ा से असहमत थे। सोमवंती केस का उदाहरण लेते हुए उन्होंने स्थापित किया कि हालांकि की मुआवजे की रकम टाटा मोटर्स द्वारा जमा की गई थी, किंतु जमीन देने वालों को उसका भुगतान पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया था, जो कि एक वैधानिक संस्थान है। अधिग्रहण कंपनी के लिए किए जाने के बावजूद, सार्वजनिक उद्देश्यों की सराकरी घोषणा चुनौती से परे थी।

सिंगूर के बाद, और एक तरह से उसकी वजह से, 1894 के कानून में संशोधन कर भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 लागू किया गया। 2013 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कंपनी के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक थी। केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए इस प्रावधान में संशोधन की कोशिश पिछले साल असफल रही। किंतु बहुत सी राज्य विधायिकाओं में इस प्रावधान को हटाने के लिए 2013 के कानून में संशोधन कर दिया गया या फिर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संदर्भ में और खासकर 1894 के कानून के तहत लंबित मामलों में न्यायधीश गौड़ा ने कम से कम इस बात की तरफ इशारा किया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में और ज्यादा छूट नहीं देगा, बल्कि इस बात की सख्त जांच की जाएगी कि कंपनी के लिए सरकार द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण वाकई सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ती करता है या नहीं। चूंकि न्यायालय ने सार्वजनिक उद्देश्यों के आधार पर केस का फैसला नहीं किया, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ही न्यायधीश इस मसले पर एकमत नहीं हो सके, सार्वजनिक उद्देश्य का कानून तब तक अस्पष्ट रहेगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कोई ठोस फैसला न दे।

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